सुकन्या समृद्धि योजना
बेटी का भविष्य सुरक्षित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में शुरू की थी। इस योजना के माध्यम से लाभार्थी के स्वजन द्वारा निवेश करके निर्धारित समय के बाद एकमुश्त राशि बेटी की शिक्षा या फिर शादी के लिए प्राप्त की जा सकती है।
हरियाणा में चार वर्ष में इस योजना के तहत पोस्ट आफिस में 33610 बच्चियों का खाता खुला है। खाते में जमा की गई राशि पर वर्तमान समय में 7.6 प्रतिशत इंटरेस्ट मिल रहा है। यह योजना लड़कियों के सुरक्षित भविष्य सहायक साबित होगी।
सुकन्या समृद्धि योजना से लाभ के लिए किसी भी डाकघर में खाता खुलवाया जा सकता है। इसके लिए एक दिन से लेकर 10 वर्ष के अंदर बच्ची की उम्र होनी चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य है। बच्ची का तीन फोटो। माता व पिता होने पर दोनों में से एक उत्तराधिकारी बन सकते हैं।
उत्तराधिकारी बनने वाले व्यक्ति का तीन फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड की छाया प्रति देना अनिवार्य है। माता अथवा पिता के मरने के बाद दावेदार बदला जा सकता है। इस योजना का लाभ एक पिता की महज दो बेटियों को मिल सकता है।
सुकन्या समृद्धि योजना में ऐसे करे आवेदन
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते में न्यूनतम राशि ढाई सौ रुपया से खुल सकता है। इसमें अधिकतम राशि डेढ़ लाख रुपया प्रति वर्ष जमा किया जा सकता है। यह आयकर मुक्त है। लाभार्थी के खाते में 18 वर्ष तक राशि जमा करनी होगी। इसके बाद लड़की की उम्र 21 वर्ष होने पर खाते की राशि देय है। कोई भी व्यक्ति बैंक या डाकघर में जाकर अपनी बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के लिए अप्लाई कर सकते है।